जयपुर 6 अप्रेल। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर में 9 अपे्रल को होने वाले उप चुनाव के मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र में अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा एवं उनके द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं दिखाये जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि धौलपुर उप निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं वे मतदाता मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
उन्होंने बताया कि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने की दशा में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारीयों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पेनकार्ड या आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
भगत ने बताया कि इनके अलावा आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन क्षेत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची एवं सासंदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि धौलपुर उप निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची बंटवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाये जाने के लिए यह किया गया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि धौलपुर उप निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं वे मतदाता मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।
उन्होंने बताया कि मतदाता के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं होने की दशा में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारीयों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, पेनकार्ड या आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
भगत ने बताया कि इनके अलावा आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन क्षेत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची एवं सासंदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि धौलपुर उप निर्वाचन की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची बंटवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाये जाने के लिए यह किया गया है।
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