स्वास्थ्य विभाग 8 दवाओं की बिक्री व संधारण पर रोक लगाई

जयपुर, 18 अपे्रल। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई द्वारा औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में 8 दवाओं को अवमानक औषधि घोषित कर इन दवाइयों की बिक्री व संधारण पर रोक लगाई गयी है।

औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के  तहत् मै. अबोट हैल्थकेयर प्रा. लि.-हिमाचल प्रदेश की प्रोक्लोरपेराजाइन टैबलेट बैच संख्या एसएमएम-6093, बैच संख्या एसएमएम-6097, बैच संख्या एसएमएम-6011 एवं बैच संख्या एसएमएम-6119, मै0 फ्रांसिस रेमेडीज-हरिद्वार की सोडियम हाईड्रोजनसिट्रेट बैच संख्या एफएलएस-162, मै. ऑक्सफोर्ड फार्मा- हरिद्वार मोन्टेलूकास्ट सोडियम एण्ड लिवोसिट्रीजन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट बैच संख्या एमटी-50505, मै. एक्सा पेरेन्टेरल्स लिमिटेड-उत्तराखंड की टोबरामाइसिन डेक्सामैथासोन ऑपथेलमिक सस्पेंशन  बैच संख्या बीएफ 6167 एवं मै. रिलेक्स बायोटेक प्रा. लि.-बडोदरा की ओनडेनसेट्रोन ओरल सोल्यूशन सिरप बैच संख्या 16200821 को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है।

शर्मा ने बताया कि प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि मै0 रेनाविजन एक्सपोर्टस प्रा. लि.-पटना की सुपरसोनिक कैपसूल बैच संख्या एसएस-52 को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने जांच रिपोर्ट जारी कर अवमानक कोटी का घोषित कर अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने सभी सहायक औषधि नियंत्रण एवं औषधि नियंत्रण अधिकारियों को प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने एवं निर्माता कंपनी की अन्य औषधियों के नमूनों की नियमानुसार जाचं के निर्देश दिये हैं।

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