जिला बदर किए गए 28 गुण्डा तत्व,राजस्थान गुण्डा एक्ट के 48 प्रकरणों का निस्तारण

जयपुर, 5 अप्रेल। जिले के विभिन्न पुलिस थानों में कई वर्षों से लम्बित राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के 48 प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर निस्तारण किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर  सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जिले के थानों में वर्ष 2010 से 2016 तक लंबित इन प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 28 गुण्डा तत्वों को जिला बदर किया गया है। 

वर्तमान में कोई प्रकरण लम्बित नहीं  

 महाजन ने बताया कि जिले में 31 दिसम्बर, 2016 तक गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। जिला कलेक्टे्रट कार्यालय में वर्तमान में गुण्डा एक्ट का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है। 

विशेष अभियान के तहत किया निस्तारण    

  जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि
नियम के वर्षों से लम्बित इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट के वर्ष 2010 से लम्बित 6 प्रकरणों, वर्ष 2012 के 5, वर्ष 2013 के 4, वर्ष 2014 के 5, वर्ष 2015 के 16 तथा वर्ष 2016 के 12 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

  इन थानों के बकाया थे प्रकरण    

 महाजन ने बताया कि जयपुर जिला ग्रामीण के विभिन्न पुलिस थानों के 48 प्रकरण काफी वर्षों से लम्बित चल रहे थे। इनमें  पुलिस थाना शाहपुरा के 5, सामोद, नरैना व गोविन्दगढ के 4-4, विराटनगर, ऑधी, पनियाला व सांभर के 3-3, फुलेरा, कालाडेरा, दूदू, कोटपूतली, फागी, जमवारामगढ़ व  प्रागपुरा के 2-2, रेनवाल, अमरसर व मनोहरपुरा के एक-एक प्रकरण शामिल थे। 
---  

Comments