धौलपुर विधानसभा उप चुनाव मतदान केन्द्र संख्या -163 के एक हिस्से में मंगलवार को पुनर्मतदान होगा

जयपुर, 10 अप्रेल। भारत निर्वाचन आयोग ने धौलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र संख्या-163 पर मंगलवार, 11 अप्रेल को प्रातः 7 बजे से सांय 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाने के निर्देश दिये हैं। यह मतदान केन्द्र धौलपुर शहर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय इन्फेन्ट पुराना गडरपुरा स्कूल परिसर के बायेें भाग में स्थित है।

जिला निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र के रिर्टनिंग अधिकारी मनीष फौजदार और चुनाव पर्यवेक्षक पी सी गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58 की उपधारा (2) के अंतर्गत संज्ञान लेते हुये रविवार, 9 अप्रेल को इस मतदान केन्द्र पर हुए मतदान को रद्द करते हुये पुनः स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के निर्देश दिये है और इसका मीडिया के माध्यम से तथा ढोल बजाकर और व्यापक प्रचार प्रसार करवाने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि रविवार 9 अप्रेल को धौलपुर विधान सभा उप चुनाव के लिये हुए मतदान के दौरान धौलपुर शहरी क्षेत्र के एक मतदान केन्द्र संख्या -163 राजकीय माध्यमिक विधालय इन्फेन्ट (पुराना गडरपुरा) स्कूल परिसर, बायां भाग में पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक ड्रील में डाले गये डमी मतों को ईवीएम मशीन से हटाये बिना मतदान करवाने का संज्ञान मिलने पर इसकी सूचना तत्काल चुनाव पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्वाचन विभाग जयपुर और निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी।

अमिट स्याही बांये हाथ की मध्यमा अंगुली पर लगाई जायेगी 

मंगलवार, 11 अप्रेल को होने पुनर्मतदान में मतदाता के बांये हाथ की मध्यमा अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जायेगी। पुनर्मतदान में मतदाता सूची की चिन्हित नई प्रति प्रयोग में लायी जायेगी। इस मतदान  क्षेत्र में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश तथा सूखा दिवस रहेगा। भयमुक्त चुनाव के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है। पुनर्मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम रहेंगे। मतदान केन्द्र की सीमाओं को सील कर दिया जायेगा ताकि बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही न हो।

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